Section 12 of The State Bank of Sikkim (Acquisition of Shares) and Miscellaneous Provisions Act, 1982 in hindi — परिभाषाएं
Bare section text
Official Legislative Text
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- (क) “नियत दिन” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है ; (ख) “सहकारी बैंक” से सिक्किम स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड अभिप्रेत है, जो सिक्किम कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 978 (978 का सिक्किम अधिनियम संख्यांक 2) के अधीन रजिस्ट्री कृत सोसाइटी है; (ग) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है; (घ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; (ड) “सिक्किम बैंक” से सिक्किम स्टेट बैंक उद्घोषणा, 968 के अधीन गठित सिक्किम स्टेट बैंक अभिप्रेत है; (च) “राज्य सरकार” से सिक्किम राज्य सरकार अभिप्रेत है; (छ) “यूनाइटेड कमर्शियल बैंक” से बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 970 (970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित यूनाइटेड कमर्शियल बैंक अभिप्रेत है; (ज) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और कम्पनी अधिनियम, 956 (956 का ) में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं । अध्याय 2 सिक्किम बैंक के कुछ शेयरों का अर्जन और अन्तरण