State · Sikkim
Section 16 of The State Bank of Sikkim (Acquisition of Shares) and Miscellaneous Provisions Act, 1982 in hindi
सिक्किम बैंक के शेयरों और उपक्रमों का राज्य सरकार में निहित होना
- (1)धारा 3, धारा 4 और धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि सिक्किम बैंक के वे शेयर, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, और सिक्किम बैंक के वे उपक्रम जो धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय, अधिसूचना की तारीख को सिक्किम राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे ।
- (2)जहां सिक्किम बैंक के शेयर और उपक्रम उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाते हैं, वहां राज्य सरकार, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, ऐसे शेयरों और उपक्रमों के संबंध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे शेयरों और उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के समस्त अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, उस राज्य सरकार के क्रमश: अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।