Section 3 of The Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953 in hindi — संसद् अधिकारी के वेतन आदि
Bare section text
Official Legislative Text
3. **संसद् अधिकारी के वेतन आदि**—[(1) राज्य सभा के सभापति को प्रतिमास [चार लाख रुपए] वेतन संदत्त किया जाएगा।]
- (2)राज्य सभा के सभापति से भिन्न प्रत्येक संसद् अधिकारी, ऐसे अधिकारी के रूप में अपनी संपूर्ण पदावधि के दौरान, प्रतिमास वेतन और प्रत्येक दिन के लिए भत्ता उन्हीं दरों पर प्राप्त करने का हकदार होगा जो संसद् सदस्यों की बाबत संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 38) की धारा 3 में विनिर्दिष्ट है।
- (3)राज्य सभा के सभापति से भिन्न प्रत्येक संसद् अधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता उसी दर से प्राप्त करने का हकदार होगा जो संसद् सदस्यों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन विनिर्दिष्ट है।