Section 10A of The Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953 in hindi
सभापति द्वारा प्राप्त दैनिक भत्ते तथा किसी संसद् अधिकारी द्वारा प्राप्त कुछ परिलब्धियों पर आय-कर का संदाय करने के दायित्व से छूट
10क. **सभापति द्वारा प्राप्त दैनिक भत्ते तथा किसी संसद् अधिकारी द्वारा प्राप्त कुछ परिलब्धियों पर आय-कर का संदाय करने के दायित्व से छूट**—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में किसी बात के होते हुए भी,— (क) राज्य सभा के सभापति के पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना में, धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट भत्ते के रूप में कोई आय सम्मिलित नहीं की जाएगी; (ख) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी संसद् अधिकारी को उपलब्ध कराए गए किराया-मुक्त सुसज्जित निवास-स्थान (जिसके अंतर्गत उसका अनुरक्षण है) का मूल्य, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 15 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य उसकी आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।