Section 7A of The Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953 in hindi
अध्यक्ष की पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर पत्नी या पति को कुटुंब पेंशन, आदि
7क. **अध्यक्ष की पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर पत्नी या पति को कुटुंब पेंशन, आदि**—(1) संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से, लोक सभा के ऐसे अध्यक्ष की जिसकी ऐसा पद धारण करते हुए मृत्यु हो जाती है, पत्नी या पति को, उसके शेष जीवन-काल के लिए, अध्यक्ष की मृत्यु की तारीख से, अध्यक्ष द्वारा दिए गए अंतिम वेतन के पचास प्रतिशत की दर पर कुटुंब पेंशन का संदाय किया जाएगा : परंतु ऐसे अध्यक्ष की पत्नी या पति ऐसी पेंशन प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा जो संसद् के किसी ऐसे सदस्य की, जिसकी ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, पत्नी या पति को संसद् सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 8क की उपधारा (1क) के अधीन उस सदस्य की मृत्यु की तारीख से पांच वर्ष के लिए उपलब्ध है।
- (2)धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और धारा 11 के अधीन इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी पत्नी या पति अपने शेष जीवन-काल के लिए अनुज्ञप्ति फीस का संदाय किए बिना असुसज्जित निवास का उपयोग करने का हकदार होगा।
- (3)धारा 11 के अधीन इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए,— (क) ऐसी पत्नी या पति उसके शेष जीवन-काल के लिए; और (ख) ऐसे अध्यक्ष की अवयस्क संतानें, निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और उपचार की हकदार होंगी।