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Section 6 of The Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953 in hindi
संसद् के अधिकारियों को यात्रा और दैनिक भत्ते
6. **संसद् के अधिकारियों को यात्रा और दैनिक भत्ते**—(1) धारा 11 के अधीन इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, संसद् का अधिकारी— (क) अपने तथा अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए और अपने तथा अपने कुटुम्ब की चीज-बस्त के परिवहन के लिए यात्रा भत्ते—
- (i)पद ग्रहण करने के लिए दिल्ली के बाहर के अपने प्रायिक निवास-स्थान से दिल्ली तक की यात्रा के बारे में; और
- (ii)पद-मुक्त होने पर दिल्ली से दिल्ली के बाहर के अपने प्रायिक निवास-स्थान तक की यात्रा के बारे में; तथा (ख) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने द्वारा किए गए दौरों के बारे में, चाहे वे, समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा किए जाएं, यात्रा और दैनिक भत्ते, पाने का हकदार होगा। [(1क) संसद् अधिकारी तथा संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से ही, संसद् अधिकारी और उसका कुटुंब चाहे वे साथ में यात्रा कर रहे हों या अलग से, यात्रा भत्ता उन्हीं दर पर प्राप्त करने और उतनी ही वापसी यात्राओं के लिए हकदार होंगे, जो दर और जितनी यात्राएं मंत्रियों के सम्बल्मों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 6 की उपधारा (1क) के अधीन किसी मंत्री और उसके कुटुंब को अनुज्ञेय हैं।]
- (2)इस धारा के अधीन कोई भी यात्रा भत्ता नकद दिया जा सकेगा या उसके बदले में निःशुल्क शासकीय परिवहन की व्यवस्था की जा सकेगी।