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Section 10 of The Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953 in hindi
संसद् के अधिकारियों की नियुक्ति आदि के बारे में अधिसूचना उसका निश्चायक साक्ष्य होगी
10. **संसद् के अधिकारियों की नियुक्ति आदि के बारे में अधिसूचना उसका निश्चायक साक्ष्य होगी**—वह तारीख, जिसको कोई व्यक्ति संसद् का अधिकारी बना हो या जिस तारीख को उसका अधिकारी रहना समाप्त हो गया हो, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी कोई भी अधिसूचना इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस तारीख को वह संसद् का अधिकारी बना था या उसका अधिकारी रहना समाप्त हो गया था।