MISCELLANEOUSCentral
Section 215A of The Motor Vehicles Act, 1988 in hindi
(क) केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं और इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति होगी । (ख) राज्य सरकार को ऐसी किसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम द्वारा किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं और इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति होगी ।
215PreviousSection 215 सड़क सुरक्षा परिषदें और समितियां -- (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देश के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद गठित कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने वह सरकार आवश्यक समझती है और वे ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किए जाएंगे जो वह सरकार अवधारित करे ।215BNextSection 215B राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड -- (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी, जो एक अध्यक्ष, राज्य सरकारों से उतनी संख्या में प्रतिनिधियों और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे और उसका गठन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।