OFFENCES, PENALTIES AND PROCEDURECentral
Section 188 of The Motor Vehicles Act, 1988 in hindi
187PreviousSection 187 दुर्घटना संबंधी अपराधों के लिए दण्ड -- जो कोई धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड [(क)] या धारा 133 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, अथवा इस धारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस धारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होने की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या दस हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।189NextSection 189 दौड़ और गति का मुकाबला -- जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान की किसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करने देगा या उसमें भाग लेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।