SPECIAL PROVISIONS RELATING TO STATE TRANSPORT UNDERTAKINGSCentral
Section 107 of The Motor Vehicles Act, 1988 in hindi
- (2)विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :- (क) वह प्ररूप जिसमें किसी स्कीम की बाबत कोई प्रस्थापना धारा 99 के अधीन प्रकाशित की जा सकेगी; (ख) वह रीति जिसमें धारा 100 की उपधारा (1) के अधीन आक्षेप फाइल किए जा सकेंगे; (ग) वह रीति जिसमें धारा 100 की उपधारा (2) के अधीन आक्षेपों पर विचार और उनका निपटारा किया जा सकेगा; (घ) वह प्ररूप जिसमें धारा 100 की उपधारा (3) के अधीन कोई अनुमोदित स्कीम प्रकाशित की जा सकेगी; (ङ) वह रीति जिसमें धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जा सकेगा; (च) वह अवधि जिसके अन्दर किसी परिवहन यान में छूटी पाई गई किसी वस्तु का स्वामी, धारा 106 के अधीन उसके लिए दावा कर सकेगा तथा उस वस्तु के विक्रय की रीति; (छ) इस अध्याय के अधीन आदेशों की तामील की रीति; (ज) कोई अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाए ।
106PreviousSection 106 यानों में पाई गई वस्तुओं का व्ययन -- जहां राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाए जा रहे किसी परिवहन यान में पाई गई किसी वस्तु पर उसके स्वामी द्वारा विहित अवधि के अन्दर दावा नहीं किया जाता वहां राज्य परिवहन उपक्रम उस वस्तु को विहित रीति से बेच सकेगा और उसके विक्रयआगम, उसके स्वामी द्वारा उनकी मांग किए जाने पर, उनमें से विक्रय के आनुषंगिक खर्चे काटकर, उसे दे दिए जाएंगे।108NextSection 108 राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केन्द्रीय सराकर द्वारा प्रयोग किया जा सकना -- राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन प्रदत्त शक्तियां, ऐसे निगम या कम्पनी के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है, किसी अन्तरराज्यिक मार्ग या क्षेत्र के बारे में केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी ।