OFFENCES, PENALTIES AND PROCEDURECentral
Section 203 of The Motor Vehicles Act, 1988 in hindi
परन्तु श्वास परीक्षण के लिए कोई अपेक्षा ऐसे अपराध के किए जाने के पश्चात् युक्तियुक्त तौर पर तब तक नहीं की जाएगी (जब तक कि ऐसा श्वास परीक्षण यथासाध्य शीघ्र नहीं करा लिया गया हो)
- (2)यदि कोई मोटर यान किसी सार्वजनिक स्थान में दुर्घटनाग्रस्त है और वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को यह संदेह करने का युक्तियुक्त कारण है कि उस व्यक्ति के, जो दुर्घटना के समय मोटर यान चला रहा था, रक्त में एल्कोहल थी या वह धारा 185 में निर्दिष्ट किसी मादक द्रव्य के असर में यान चला रहा था, तो वह इस प्रकार मोटर यान चलाने वाले किसी व्यक्ति से :- (क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में है, उस अस्पताल में, (ख) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, या तो उस स्थान पर या उसके समीप जहां अपेक्षा की गई है या यदि पुलिस अधिकारी उचित समझे तो पुलिस अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट पुलिस थाने पर, श्वास-परीक्षण के लिए श्वास-नमूना देने की अपेक्षा कर सकेगा : परन्तु उस व्यक्ति से, जो किसी अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में है, ऐसा नमूना देने की अपेक्षा उस दशा में नहीं की जाएगी जब उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, जिसकी अव्यवहित देख-रेख में उक्त व्यक्ति है, नमूना लेने की प्रस्थापना की सूचना पहले नहीं दी गई है अथवा वह इस आधार पर नमूना दिए जाने पर आपत्ति करता है कि नमूने का दिया जाना या दिए जाने की अध्यपेक्षा रोगी की समुचित देख-रेख या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
- (3)यदि वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति पर उसके द्वारा किए गए श्वास-परीक्षण के परिणामस्वरूप यह प्रतीत होता है कि वह युक्ति जिसके द्वारा परीक्षण किया गया है, यह उपदर्शित करती है कि उस व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा किन्तु तब नहीं जब वह व्यक्ति अन्तरंग रोगी के रूप में अस्पताल में हो ।
- (4)यदि श्वास-परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई व्यक्ति ऐसा करने से इन्कार करता है या ऐसा करने में असफल रहता है और पुलिस अधिकारी को उसके रक्त में एल्कोहल होने का सन्देह करने का युक्तियुक्त कारण है तो पुलिस अधिकारी उसे बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा किन्तु तब नहीं जब वह अंतरंग रोगी के रूप में अस्पताल में हो ।
- (5)इस धारा के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को, जब वह पुलिस थाने में हो, श्वास-परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने का अवसर दिया जाएगा ।
- (6)इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किए गए श्वास-परीक्षण के परिणाम साक्ष्य में ग्राह्य होंगे। स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, श्वास-परीक्षण से किसी व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल होने का कोई संकेत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उस व्यक्ति द्वारा दिए गए श्वास के नमूने पर, उस युक्ति के द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे परीक्षण के प्रयोजन के लिए अनुमोदित की जाए, किया गया परीक्षण अभिप्रेत है ।
202PreviousSection 202 वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति -- (1) वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसने उसकी उपस्थिति में ऐसा अपराध किया है जो धारा 184 या धारा 185 या धारा 197 के अधीन दण्डनीय है, वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा :204NextSection 204 प्रयोगशाला परीक्षण -- (1) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे धारा 203 के अधीन गिरफ्तार किया गया है, जब वह पुलिस थाने में हो, ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, जो पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किया जाए, प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का कोई नमूना देने की पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जा सकेगी, यदि :-