INSURANCE OF MOTOR VEHICLES AGAINST THIRD PARTY RISKSCentral
Section 146 of The Motor Vehicles Act, 1988 in hindi
परंतु किसी ऐसे यान की दशा में, जो खतरनाक या परिसंकटमय मालों का वहन कर रहा है या उनका वहन करने के लिए है, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) के अधीन बीमा की पालिसी भी होगी। स्पष्टीकरण -- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी मोटर यान का, संदाय प्राप्त करने वाले कर्मचारी के रूप में चालन करने वाले किसी व्यक्ति के, जब यान के उपयोग के संबंध में इस उपधारा द्वारा यथापेक्षित कोई पालिसी प्रवृत्त नहीं है, बारे में तब तक यह नहीं समझा जाएगा कि उसने इस उपधारा के उल्लंघन में कोई कार्य किया है, जब तक कि वह यह न जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि ऐसी कोई पालिसी प्रवृत्त है।
- (2)उपधारा (1) के उपबंध केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी यान और ऐसे किसी यान को लागू नहीं होंगे, जिनका उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से असंबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।
- (3)समुचित सरकार, आदेश द्वारा, निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसी के स्वामित्व वाले किसी यान को उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी, अर्थात् :- (क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, यदि यान का उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है; (ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण; (ग) किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण : पंरतु ऐसा कोई आदेश किसी ऐसे प्राधिकरण के संबंध में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी निधि की स्थापना न कर दी गई हो और उसे उस प्राधिकरण द्वारा उस रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, बनाए रखा न जा रहा हो । स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “समुचित सरकार" से, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है, और--
- (i)केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में केन्द्रीय सरकार या वह राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (ii)केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
- (iii)किसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में ऐसी सरकार अभिप्रेत है, जो उस उपक्रम या प्राधिकरण पर नियंत्रण रखती है ।