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Section 115 of The Motor Vehicles Act, 1988 in hindi
परन्तु जहां इस धारा के अधीन कोई प्रतिषेध या निर्बन्धन एक मास से अधिक प्रवृत्त नहीं रहना है, वहां राजपत्र में उसकी अधिसूचना आवश्यक नहीं होगी, किन्तु ऐसे प्रतिषेध या निर्बन्धन का ऐसा स्थानीय प्रचार किया जाएगा जैसा परिस्थितियों में संभव हो ।
114PreviousSection 114 यान तुलवाने की शक्ति -- (1) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मोटर यान विभाग का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति यह विश्वास का कारण रखता है कि भार वाहन या ट्रेलर धारा 113 के प्रावधानों के विपरीत उपयोग किया जा रहा है तो वह ड्राइवर से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह यान को तुलवाने के वास्ते ऐसे किसी तोलनयंत्र पर, यदि कोई हो, ले जाए जो किसी स्थान से आगे के मार्ग पर दस किलोमीटर की दूरी के अन्दर या यान के गंतव्य स्थान से बीस किलोमीटर की दूरी के अन्दर हो, और यदि ऐसे तुलवाने पर यह पाया जाता है कि उस यान ने भार से संबंधित धारा 113 के उपबंधों का किसी प्रकार उल्लंघन किया है तो वह ड्राइवर को लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह अधिक वजन को अपनी जोखिम पर उतार दे और यान या ट्रेलर को उस स्थान से तब तक न हटाए जब तक लदान सहित भार कम नहीं कर दिया जाता या यान अथवा ट्रेलर की बाबत अन्यथा ऐसी कार्रवाई नहीं कर दी जाती जिससे वह धारा 113 का अनुपालन में और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ड्राइवर ऐसे निदेशों का पालन करेगा।116NextSection 116 यातायात चिह्न लगवाने की शक्ति -- (1) (क) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी धारा 112 की उपधारा (2) के अधीन नियत किन्हीं गति सीमाओं को या धारा 115 के अधीन अधिरोपित किन्हीं प्रतिषेधों या निर्बन्धनों को या साधारणतया मोटर यान यातायात के विनियमन के प्रयोजन के लिए यातायात चिह्न को सार्वजनिक जानकारी के प्रयोजन के लिए किसी सार्वजनिक स्थान में रखवा या लगवा सकेगा अथवा रखने या लगाने देगा ।