OFFENCES, PENALTIES AND PROCEDURECentral
Section 189 of The Motor Vehicles Act, 1988 in hindi
दौड़ और गति का मुकाबला -- जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान की किसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करने देगा या उसमें भाग लेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।
188PreviousSection 188 कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड -- जो कोई धारा 184, धारा 185 या धारा 186 के अधीन अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।190NextSection 190 असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग किया जाना -- (1) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे मोटर यान या ट्रेलर को, उस समय चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जब उस यान या ट्रेलर में ऐसी कोई खराबी है जिसकी उस व्यक्ति को जानकारी है या जिसका पता उसे मामूली सावधानी बरतने पर चल सकता था और खराबी ऐसी है कि उससे यान का चलाया जाना ऐसे स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और यानों के लिए खतरे का कारण हो सकता है, वह [पंद्रह सौ रुपए के] जुर्माने से अथवा उस दशा में जिसमें कि ऐसी खराबी के कारण दुर्घटना हो जाती है जिससे शारीरिक क्षति या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या [पांच हजार रुपए के] जुर्माने से, अथवा दोनों से, [और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या शारीरिक क्षति या संपत्ति के नुकसान के लिए दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा ।]