MISCELLANEOUSCentral
Section 212 of The Motor Vehicles Act, 1988 in hindi
- (2)इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती तारीख नियत न की गई हो, ऐसे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे ।
- (3)किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाएगा ।
- (4)इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, धारा 75 की उपधारा (1) और धारा 163 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई प्रत्येक स्कीम और धारा 41 की उपधारा (4), धारा 58 की उपधारा (1), धारा 59 की उपधारा (1), धारा 112 की उपधारा (1) के परन्तुक [धारा 178 ] [धारा 163क की उपधारा (4)] [धारा 164, धारा 177क] और धारा 213 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने या निकाली जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, स्कीम, या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या वह स्कीम नहीं बनाई जानी चाहिए या वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा या हो जाएगी। किन्तु नियम, स्कीम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- (5)धारा 210क के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र रखी जाएगी जहां यह राज्य विधानमंडल दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसा विधानमंडल एक सदन से मिलकर बना है वहां उस सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो तीस दिन की कुल अवधि के लिए, रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व यथास्थिति सदन या दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह अधिसूचना का तत्पश्चात यथास्थिति ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभाव होगा या प्रभावहीन हो जाएगी, यथास्थिति ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण इस अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।
211APreviousSection 211A दस्तावेजों और प्ररूपों का इलैक्ट्रानिक उपयोग -- (1) जहां इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों का कोई उपबंध निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है,--213NextSection 213 मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति -- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए एक मोटर यान विभाग स्थापित कर सकेगी तथा ऐसे व्यक्तियों को उसके अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे ।