Section 7 of The Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Act, 1980 in hindi — संस्थान का सभापति
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)संस्थान का एक सभापति होगा जो संस्थान के निदेशक से भिन्न उसके सदस्यों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
- (2)सभापति उन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम में अधिकथित किए जाएं या नियमों या विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।