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Section 21 of The Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Act, 1980 in hindi
संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणीकरण
संस्थान के सभी आदेश और विनिश्चय सभापति के या इस निमित्त संस्थान द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत किए जाएंगे और अन्य सभी लिखतें निदेशक के या संस्थान द्वारा उसी रीति से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रामाणीकृत की जाएंगी ।