Section 4 of The Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Act, 1980 in hindi — संस्थान का निगमन
Bare section text
Official Legislative Text
इसके द्वारा श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज, त्रिवेन्द्रम को श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम नाम का एक निगमित निकाय गठित किया जाता है और ऐसे निगमित निकाय के रूप में उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी जिसे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति अर्जन, धारण और व्ययन करने का और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।