Section 3 of The Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Act, 1980 in hindi — परिभाषाएं
Bare section text
Official Legislative Text
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) “अध्यक्ष” से शासी-निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
(ख) “निदेशक” से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;
(ग) “निधि” से धारा 6 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि अभिप्रेत है ;
(घर) “शासी-निकाय” से संस्थान का शासी-निकाय अभिप्रेत है ;
(ड) “संस्थान” से इस अधिनियम के अधीन निगमित श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम नामक संस्था अभिप्रेत है ;
(च) “सदस्य” से संस्थान का सदस्य अभिप्रेत है ;
(छं) “सभापति” से संस्थान का सभापति अभिप्रेत है ;
(ज) “विनियम” से संस्थान द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है ;
(झ) “नियम” से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया नियम अभिप्रेत है ।