Section 23 of The Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Act, 1978 in hindi — संविदाओं आदि की व्यावृत्ति
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Official Legislative Text
- (1)ऐसी सभी संविदाएं, विलेख, बन्धपत्र, करार तथा अन्य लिखतें चाहे वे किसी भी
प्रकार की हों, जिनमें विघटित कम्पनी एक पक्षकार है और जो नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावशील हैं, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य अन्तरिती कम्पनी के विरुद्ध या पक्ष में उस दिन से ही पूर्णत: बलशील और प्रभावशील होंगी और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप में प्रवृत्ति किया जा सकेगा मानों विघटित कम्पनी के बजाय इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य अन्तरिती कम्पनी उसकी एक पक्षकार थी ।
- (2)ऐसी सभी संविदाएं, विलेख, बन्धपत्र, करार और अन्य लिखतें, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, जिनमें वह कम्पनी किसी अन्तरित यूनिट के सम्बन्ध में एक पक्षकार है, और जहां तक कि उनका सम्बन्ध अन्तरित यूनिट के उपक्रमों से सम्बन्धित विषयों से है और जो नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावशील हैं उस दिन से ही, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य अन्तरिती कम्पनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्ण: बलशील और प्रभावशील होंगी और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप में प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो ऐसी कम्पनी के बजाय इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य अन्तरिती कम्पनी उसकी एक पक्षकार थी । |