Section 19 of The Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Act, 1978 in hindi — भविष्य-निधि--जहां अन्तरित यूनिट के संबंध में कर्मचारियों के हित के लिए विघटित कम्पनी या किसी अन्य कम्पनी
Bare section text
Official Legislative Text
द्वारा भविष्य-निधि की स्थापना की गई है और वह किसी न्यास में निहित हो गई है, वहां प्रत्येक भविष्य-निधि में जमा धनराशियां और अन्य आस््तियां, उन्हीं उद्देश्यों सहित न्यास में धारित बनी रहेंगी जो नियत दिन से पूर्व लागू थे और नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसे न्यासों के न्यासी, न्यास विलेखों और ऐसे न्यासों से संबंधित नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, इंटिग्रल कम्पनी के या अन्य अन्तरिती कम्पनी के तत्स्थानी यूनिट की ऐसी भविष्य-निधि के संबंध में न्यासियों के रूप में उसी प्रकार कार्य करते रहेंगे, मानो वह अधिनियम पारित ही न किया गया हो :
परन्तु न्यासियों को नामनिर्देशित करने का अधिकार और अन्तरित यूनिट के संबंध में, यथास्थिति, विघटित कम्पनी या अन्य कम्पनी में निहित न्यासों से संबंधित अन्य अधिकार, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी या अंतरिती कम्पनी में निहित होंगे ।