Section 16 of The Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Act, 1978 in hindi — निदेशकों के बारे में उपबंध
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)नियत दिन के ठीक पूर्व, किसी विघटित कम्पनी के निदेशक के रूप में पद धारण करने
वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस दिन से ऐसे निदेशक के रूप में पद पर नहीं रह जाएगा ।
- (2)प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व किसी विघटित कम्पनी के पूर्णकालिक नियोजन में निदेशक है, इन्टिग्रल कम्पनी के तत्स्थानी यूनिट का ऐसे पदनाम से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, कर्मचारी बना रहेगा जो इन्टिग्रल कम्पनी अवधारित करे ।