Section 14 of The Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Act, 1978 in hindi — विघटित कम्पनियों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)किसी विघटित कम्पनी के किसी
उपक्रम के सम्बन्ध में नियत दिन से ठीक पूर्व ऐसी कम्पनी में पद धारण करने वाला प्रत्येक अधिकारी (निदेशक से भिन्न) या अन्य कर्मचारी, जो धारा 6 में निर्दिष्ट अन्तरित यूनिटों के सम्बन्ध में ऐसे पद धारण करने वाले अधिकारी या अन्य कर्मचारी से भिन्न है, नियत दिन से ही, इन्टिग्रल कम्पनी के तत्स्थानी यूनिट में वैसी ही सेवा और सेवा-धृति पर और सेवा के वैसे ही निबन्धनों और शर्तों पर तथा सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी प्रसुविधाओं के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ वैसे ही पद धारण किए रहेगा जो उसे
उस दशा में अनुज्ेय होते यदि वह कम्पनी, जिसमें वह पद धारण कर रहा था, विघटित न हुई होती और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि इन्टिग्रल कम्पनी द्वारा ऐसी सेवा-धृत्ति और निबन्धन तथा शर्तें सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं ।
- (2)उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित नियम और उन्हें लागू स्थायी आदेश, जैसे कि वे नियत दिन के ठीक पूर्व थे, तब तक लागू होते रहेंगे जब तक कि वे, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिए जाते ।