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Section 16 of The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 in hindi
निरसन और व्यावृत्ति-(1) स्वापक ओपधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 988
(988 का अध्यादेश सं० 7) निरसित किया जाता है ।
- (2)ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।