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Section 12 of The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 in hindi
निरोध आदेशों का प्रतिसंहरण
- (1)साधारण खंड अधिनियम, 897 (897 का 0) की धारा 2। के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई निरोध आदेश किसी भी समय निम्नलिखित के होते हुए भी, प्रतिसंह्वत या उपांतरित किया जा सकेगा-- (क) कि आदेश राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, उस राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया है; (ख) कि आदेश केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, किसी राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया है ।
- (2)निरोध आदेश का प्रतिसंहरण उसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन एक अन्य निरोध आदेश करने का वर्जन नहीं करेगा ।