Section 14 of The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 in hindi
सद्धावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण
इस अधिनियम के अनुसरण में सद्धावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही और किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।
*5. 1974 के अधिनियम सं ० 52 का संशोधन--विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 974 की धारा 3 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-- + 200! के अधिनियम सं ० 30 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा निरसित ।
| “परंतु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी भी ऐसे आधार पर निरोध का कोई आदेश नहीं किया जाएगा जिस पर स्वापक ओषधी और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 988 की धारा 3 के अधीन या जम्मू-कश्मीर स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 988 (988 का जम्मू-कश्मीर अध्यादेश ) की धारा 3 के अधीन निरोध का आदेश किया जा सकता है ।” ।