State · Uttar Pradesh
Section 22 of The Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979 in hindi
यदि किसी उचन्त मद के बारे में अन्ततोगत्वा यह पाया जाता है कि उसका इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में से किसी में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आस्ति या दायित्व पर प्रभाव पड़ता है तो उसके बारे में उस उपबन्ध के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।