State · Uttar Pradesh
Section 26 of The Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979 in hindi
नियत दिन से,-- (क) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 95। (95। का 65) के अधीन हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए गठित वित्तीय निगमों, तथा (ख) विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 948 (948 का 54) के अधीन उक्त राज्यों के लिए गठित राज्य विद्युत् बोर्डों, के बारे में यह समझा जाएगा कि वे, धारा 4 के उपबन्धों द्वारा उनके यथापरिवर्तित क्षेत्रों सहित, उन राज्यों के लिए गठित किए गए हैं ।