Section 13 of The Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979 in hindi — हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लेखाओं के संबंध में रिपोर्ट
Bare section text
Official Legislative Text
नियत दिन के पूर्व समाप्त होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के बारे में हरियाणा या उत्तर प्रदेश राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरी क्षक की रिपोर्टे, जो संविधान के अनुच्छेद 5] के खण्ड (2) में निर्दिष्ट हैं, हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य में से हर एक के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएंगी, जो उन्हें राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखवाएगा ।
भाग 6 आस््तियों और दायित्वों का प्रभाजन