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Section 343 of The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 in hindi
धारा -343. वसीयत, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना - जो कोई, कपटपूर्वक या बेईमानी से, या लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से किसी ऐसे दस्तावेज को, जो वसीयत या पुत्र के दतकग्रहण करने का प्राधिकार पत्र या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, या होना तात्पर्यित हो, रद्द, नष्ट या विरूपित करता है या रद्द, नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करता है, या छिपाता है या छिपाने का प्रयत्न करता है या ऐसी दस्तावेज के विषय में रिष्टि करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
342PreviousSection 342 धारा -342. धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के उपयोग मे लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे मे रखना -344NextSection 344 धारा -344. लेखा का मिथ्याकरण - जो कोई, लिपिक, अधिकारी या सेवक होते हुए, या लिपिक, अधिकारी या सेवक के नाते नियोजित होते हुए या कार्य करते हुए, किसी पुस्तक, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, कागज, लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा को जो उसके नियोजक का हो या उसके नियोजक के कब्जे में हो या जिसे उसने नियोजक के लिए या उसकी ओर से प्राप्त किया हो, साशय और कपट करने के आशय से नष्ट, परिवर्तित, विकृत या मिथ्याकृत करता है या किसी ऐसी पुस्तक, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, कागज, लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा में साशय और कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, या उसमें से या उसमें किसी तात्विक विशिष्टि का लोप या परिवर्तन करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।