Of fraudulent deeds and dispositions of propertyCentral
Section 323 of The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 in hindi
धारा -323. सम्पति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना - जो कोई, बेईमानी से या कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की किसी सम्पत्ति को छिपाता है या अपसारित करता है, या उसके छिपाए जाने में या अपसारित किए जाने में बेईमानी से या कपटपूर्वक सहायता करता है, या बेईमानी से किसी ऐसी मांग या दावे को जिसका वह हकदार है, छोड़ देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
322PreviousSection 322 धारा -322. अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन - जो कोई, बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी ऐसे विलेख या लिखत को हस्ताक्षरित करता है, निष्पादित करता है, या उसका पक्षकार बनता है, जिससे किसी सम्पति का, या उसमें के किसी हित का अंतरित किया जाना, या किसी भार के अधीन किया जाना, तात्पर्यित है, और जिसमें ऐसे अंतरण या भार के प्रतिफल से संबंधित, या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से संबंधित, जिसके या जिनके उपयोग या फायदे के लिए उसका प्रवर्तित होना वास्तव में आशयित है, कोई मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।324NextSection 324 रिष्टि के विषय में