Section 9 of The Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017 in hindi — समुद्री धारणाधिकार पर परस्पर अग्रता
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)प्रत्येक समुद्री धारणाधिकार की परस्पर पूर्विकता निम्नलिखित आदेश के अनुसार होगी, अर्थात्:-- (क) जलयान पर उनके नियोजन की बाबत जलयान के पूरक के मास्टर, अधिकारियों और अन्य सदस्यों को शोध्य मजदूरी और अन्य राशियों, जिनके अंतर्गत स्वदेश वापसी का खर्च और उनकी ओर से संदेय सामाजिक बीमा के अभिदाय भी हैं, के लिए दावे; (ख) जलयान के प्रचालन के प्रत्यक्ष संबंध में होने वाली जीवन हानि या वैयक्तिक नुकसानी चाहे वह भूमि पर हों या जल में, के संबंध में दावे (ग) जलयान की उद्धारण सेवाएं जिनके अंतर्गत उनसे संबंधित विशेष प्रतिकर भी हैं, के लिए पारिश्रमिक के लिए दावे; (घ) पत्तन, नहर और अन्य जलमार्ग के शोध्यों और यान मार्गदर्शन शोध्यों तथा जलयान से संबंधित कोई अन्य कानूनी शोध्यों के लिए दावे; (ड) जलयान पर किए गए स्थोरा और आधानों की हानि या नुकसान से भिन्न जलयान के प्रचालन द्वारा कारित हानि या नुकसान से उद्भूत अपकृत्य पर अधारित दावे ।
- (2)उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समुद्री धारणाधिकार स्वामित्व के या रजिस्ट्रीकरण के या ध्वज के किसी परिवर्तन के होते हुए भी जलयान पर निरंतर विद्यमान रहेगा और एक वर्ष की अवधि के अवसान पर तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक कि ऐसी अवधि के अवसान के पहले, जिस जलयान को बंदी बनाया गया हो या अभिग्रहण किया गया हो या ऐसे बंदी बनाए जाने या उसका अभिग्रहण करने का परिणाम उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य विक्रय न हो: परन्तु उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी दावे के लिए, अवधि उस तारीख से, जिसको स्वदेश वापसी की मजदूरी, राशि, खर्च या सामाजिक बीमा, अभिदाय, देय होता है या संदेय हो जाता है, दो वर्ष होगी ।
- (3)इस धारा में निर्दिष्ट समुद्री धारणाधिकार-- (क) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन समुद्री धारणाधिकार के संबंध में जलयान से दावेदार को उन्मोचन पर; (ख) उपधारा (1) के खंड (ख) से खंड (ड) के अधीन समुद्री धारणाधिकार के संबंध में दावा उत्पन्न होने के समय प्रारंभ होगा, और किसी निलंबन या हस्तक्षेप के बिना निरन्तर चालू रहेगा-- परंतु वह अवधि जिसके दौरान जलयान बंदी बनाया गया था या अभिग्रहण किया गया था अपवर्जित की जाएगी ।
- (4)किसी समुद्री धारणाधिकार दावे को प्रतिभूत करने के लिए ऐसे जलयान से लगा हुआ होगा जो निम्नलिखित से उद्भूत होता है या जिसका परिणाम निम्नलिखित है:-- (क) समुद्र द्वारा तेल या अन्य परिसंकटमय या अपायकर पदार्थों के वहन के संबंध में ऐसी नुकसानी जिसके लिए प्रतिकर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में दावेदारों को संदेय है; (ख) रेडियो एक्टिव गुण या नाभिकीय ईंधन या रेडियो एक्टिव उत्पाद या अपशिष्ट के विषैले, विस्फोटक या अन्य परिसंकटमय गुणों वाले रेडियो एक्टिव गुण या रेडियो एक्टिव गुणों का संयोजन ।