Section 14 of The Jharkhand Home Guard Act, 2005 — व्यावृत्ति
Bare section text
Official Legislative Text
बिहार होमगार्ड अधिनियम, 1947 के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई कार्रवाई, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-84 के आलोक में मान्य समझे जायेंगे, मानो उक्त अधिनियम उस तिथि को प्रवृत्त था जिस तिथि को ऐसी कार्रवाई की गई थी ।
प्रथम अनुसूची. प्रथम अनुसूची [देखें, धारा-3 का उपधारा(3)] मैं,...........................................पुत्र............................................ ......................................................................का निवासी हूँ, शपथपूर्वक स्वीकार करता हूँ कि मैं नामांकन की तिथि से बारह माह की अवधि तक, जिसमें प्रशिक्षण में बितायी गयी अवधि सम्मिलित है (जिसे राज्य सरकार के निर्णयानुसार बढ़ाया जा सकता है), सच्ची निष्ठा के साथ गृह रक्षक के सदस्य के रूप में सेवा करूँगा । मै पुनः शपथपूर्वक कहता हूँ कि इसके अतिरिक्त अगले तीन वर्षों की अवधि तक कर्तव्य पर बुलाये जाने पर कभी भी एवं कहीं भी गृह रक्षक के सदस्य के रूप में सेवा करूँगा । मै अपनी सारी कुशलता एवं ज्ञान के साथ गृह रक्षक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा । हस्ताक्षर पता..................................
द्वितीय अनुसूची. द्वितीय अनुसूची [देखें, धारा-3 (3)] नामांकन प्रमाण-पत्र हेतु प्रपत्र नाम....................................................पुत्र............................................ गृह पता................................................................................................... को झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 की धारा-3
- (3)के अधीन गृह रक्षक के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है । जब विधि के अनुसार कर्तव्य पर हो, उन्हें वही शक्तियाँ, सुविधाएँ एवं संरक्षण हासिल होंगे, जो उस समय लागू किसी भी अधिनियम के अधीन नियुक्त पुलिस पदाधिकारी के होंगे । नामांकन की तिथि................................... स्थान............................... दिनांक...............................