Section 12 of The Jharkhand Home Guard Act, 2005 — नियमावली बनाने की शक्ति
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)राज्य सरकार पूर्व प्रकाशित शर्तों के अध्यधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियमावली बना सकेगी ।
- (2)खास तौर पर और पूर्वोक्त शक्तियों की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नांकित विषयों में से सभी या किसी का उपबंध या विनियमन किया जा सकेगा, यथा- (क) इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित विहित किए जाने वाले सभी मामले । (ख) गृह रक्षकों के संगठन, नियुक्ति अर्हताएँ, सेवा शर्तें, कर्तव्य, अनुशासन, शस्त्र सज्ज, कपड़ों एवं वर्दी तथा सेवा हेतु उन्हें बुलाने या प्रशिक्षण में भेजने संबंधी रीति, और (ग) धारा-6 के अधीन प्रयोज्य किसी शक्ति का गृह रक्षक द्वारा प्रयोग में लाना ।