Section 1 of The Jharkhand Home Guard Act, 2005 — संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)यह अधिनियम झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।
- (2)इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (3)अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार, समय-समय यह निर्दिष्ट कर सकेगी कि इस अधिनियम के सम्पूर्ण या कोई प्रावधान क्षेत्र विशेष ने एवं किसी तिथि विशेष से, जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित हो, लागू होंगे तथा इसी प्रकार उस अधिसूचना को रद या इसमें संशोधन किया जा सकेगा ।