Section 11 of The Jharkhand Home Guard Act, 2005 — लोक सेवक के रूप में गृह रक्षक
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Official Legislative Text
गृह रक्षक जो इस अधिनियम के अधीन कार्यों का निर्वहन कर रहा हो, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45वाँ) की धारा-21 के अर्थ में एक लोक सेवक समझा जाएगा ।