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Section 30 of The Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1986 in hindi
शक्तियों का प्रत्यायोजन
- (1)केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस धारा और धारा 3 या धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।
- (2)जब कभी शक्ति का कोई प्रत्यायोजन उपधारा (1) के अधीन किया जाता है तब वह व्यक्ति जिसको ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है, केन्द्रीय सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।