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Section 15 of The Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1986 in hindi
संदाय आयुक्त की नियुक्ति
(!) केन्द्रीय सरकार, धारा 8 और धारा 9 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।
- (2)केन्द्रीय सरकार, आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें वह ठीक समझे, और तब आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक को भी इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किनहीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जा सकेगा ।
- (3)कोई व्यक्ति, जो आयुक्त द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उनका वही प्रभाव होगा मानों वे शक्तियां उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षत: प्रदान की गई हों, प्राधिकार के रूप में नहीं ।
- (4)इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।