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Section 22 of The Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1986 in hindi
- (1)इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात् ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम आयुक्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा जिसे या जिन्हें ऐसी रकम शोध्य है और ऐसा संदाय कर दिए जाने पर ऐसे दावे की बाबत कंपनी के दायित्व का निर्वहन हो जाएगा ।
- (2)यदि टेक्सटाइल उपक्रमों के संबंध में उसको संदत्त धन में से अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है, तो आयुक्त ऐसे अतिशेष का संवितरण कंपनी को करेगा ।