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Section 29 of The Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1986 in hindi
सदूभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण
- (1)इस अधिनियम के अधीन सदूभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या उसके किसी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन या समनुषंगी कपड़ा निगम या उस कार्पोरेशन के किसी अधिकारी या ऐसे कार्पोरेशन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।
- (2)इस अधिनियम के अधीन सदभ्ावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या उसके किसी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन या समनुष॑गी कपड़ा निगम, या ऐसे कार्पोरेशन अथवा निगम के किसी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।