Section 27 of The Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1986 in hindi
जो कोई व्यक्ति,--
(क) किसी कपड़ा उपक्रम की भागरूप किसी ऐसी संपत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन से सदोष विधारित करेगा, या
(ख) कपड़ा उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसको प्रतिधारित करेगा, या
(ग) ऐसे कपड़ा उपक्रम से संबंधित किसी दस्तावेज या तालिका को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को या उस कार्पोरिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने से जानबूझकर विधारित करेगा या उसे देने में असफल रहेगा, या
(घ) किसी कपड़ा उपक्रम की भागरूप किसी तालिका या सम्पत्ति और आस्ति को नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को देने में जानबूझकर असफल रहेगा, या
(ड) किसी कपड़ा उपक्रम से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा बहियों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन या उस कार्पोरेशन द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय को देने में असफल रहेगा ; या
(च) किसी कपड़ा उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,
वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।