Section 13 of The Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Act, 1959 in hindi — विधिक कार्यवाहियां
Bare section text
Official Legislative Text
जहां, नियत दिन के ठीक पूर्व, इस अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश राज्य को अन्तरित सम्पत्ति, अधिकार या दायित्वों के बारे में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में राजस्थान राज्य पक्षकार हो, वहां वह राज्य उन कार्यवाहियों के पक्षकार
के रूप में, राजस्थान के स्थान पर, यथास्थिति, प्रतिस्थापित किया गया या उनमें पक्षकार के रूप में जोड़ा गया समझा जाएगा और वे कार्यवाहियां तद्नुसार चालू रखी जा सकेंगी ।