State · Madhya Pradesh
Section 8 of The Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Act, 1959 in hindi
वित्तीय वर्ष 959-60 के किसी भाग की बाबत किसी व्यय को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य की संचित निधि में से किसी धन के विनियोग के लिए उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा उस दिन के पूर्व पारित कोई अधिनियम अन्तरित राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में भी नियत दिन से प्रभावी होगा और उस राज्य सरकार के लिए यह विधियुक्त होगा कि वह उस राज्य में किन्हीं सेवाओं के लिए व्यय किए जाने के लिए ऐसे अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रकम में से कोई रकम उन राज्यक्षेत्रों के लिए खर्च करे ।