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Section 18 of The Lady Hardinge Medical College and Hospital (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1977 in hindi
क्षतिपूर्ति
केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक अधिकारी की, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में या उसके संबंध में उसको हुई सभी हानियों और व्ययों की बाबत, जो उसके जानबूझकर किए गए कार्य या व्यतिक्रम से न हुए हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी ।