Section 14 of The Lady Hardinge Medical College and Hospital (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1977 in hindi
शास्ति
कोई व्यक्ति,
(क) जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्तपाल या कलावती शरण अस्तपाल के प्रयोजनों के लिए धारित कोई सम्पत्ति है, उस सम्पत्ति को केन्द्रीय सरकार से सदोष विधारित करेगा ; या
(ख) लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल या कलावती शरण अस्पताल के प्रयोजनों के लिए धारित किसी सम्पत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसे रोके रखेगा ; या
(ग) लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्तपाल या कलावती शरण अस्तपाल से सम्बन्धित किन्हीं बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागजपत्र को केन्द्रीय सरकार से जानबूझकर विधारित करेगा या उनको देने में असफल रहेगा : या
(घ) लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल या कलावती शरण अस्पताल से सम्बन्धित अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में की कोई आस्तियां, बहियां या अन्य दस्तावेजें केन्द्रीय सरकार को देने में असफल रहेगा ; या (ड) लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल या कलावती शरण अस्पताल के प्रयोजनों के लिए धारित किसी सम्पत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा ; या (च) लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल या कलावती शरण अस्पताल के प्रयोजनों के लिए धारित किसी सम्पत्ति का सदोष प्रयोग करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।