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Section 13 of The Lady Hardinge Medical College and Hospital (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1977 in hindi
सम्पत्ति, आदि का कब्जा देने का कर्तव्य
- (1)लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्ताल का केन्द्रीय सरकार को अन्तरण किए जाने पर और उसके उसमें निहित हो जाने पर तथा कलावती शरण अस्पताल का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रहण किए जाने पर,-- (क) यथास्थिति, प्रशासन बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड और प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई सम्पत्ति या आस्ति अथवा कलावती शरण अस्पताल से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति या आस्ति है, ऐसी संपत्ति या आस्ति को ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति को देगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे ; (ख) यथास्थिति, प्रशासन बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड और प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसे निहित होने या ग्रहण किए जाने के ठीक पूर्व, लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्तपाल या कलावती शरण अस्पताल से सम्बन्धित कोई बहियां, दस्तावेजें या अन्य कागजपत्र हैं, उन बहियों, दस्तावेजों और कागजपत्रों का लेखाजोखा केन्द्रीय सरकार को देने का दायी होगा और उन्हें केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति को देगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे ।
- (2)इस धारा में अन्तर्विष्ट अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी सभी सम्पत्ति और आस्तियों का कब्जा लेने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जो इस अधिनियम के अधीन उसको अन्तरित और उसमें निहित हो गई हैं अथवा जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रबन्ध ग्रहण किया गया है ।