Central
Section 16 of The Lady Hardinge Medical College and Hospital (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1977 in hindi
सद्धावपर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण
इस अधिनियम के अधीन, सद्धावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।