Section 10 of The Lady Hardinge Medical College and Hospital (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1977 in hindi
लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल तथा कलावती शरण अस्पताल के अधिकारियों और अन्य
कर्मचारियों के संबंध में उपबंध--(1) प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो नियत दिन के ठीक पूर्व, यथास्थिति, लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल या कलावती शरण अस्पताल में या उसके कामकाज के संबंध में नियोजित है, नियत दिन से ही, केन्द्रीय सरकार का, यथास्थिति, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जाएगा और उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निवंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा जो वह उस दशा में धारण करता जिसमें यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं हुआ होता और तब तक ऐसा करता रहेगा जब 'तक केन्द्रीय सरकार के अधीन उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक, निबंधन और शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं :
परन्तु यदि इस प्रकार किए गए परिवर्तन किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को प्रतिग्राह्म नहीं हैं तो उसका नियोजन, स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर और अन्य कर्मचारी की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के बराबर रकम का संदाय करके, केन्द्रीय सरकार द्वारा समाप्त किया जा सकेगा :
परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को लायू नहीं होगी जिसने नियत दिन से ठीक अगले तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को दी गई लिखित सूचना द्वारा, केन्द्रीय सरकार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी न बनने के अपने आशय की सूचना दे दी है ।
- (2)औद्योगिक विवाद अधिनियम, 947 (947 का 4) या उस समय प्रवृद किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल या कलावती शरण अस्पताल में या उसके कामकाज के संबंध में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाओं का केन्द्रीय सरकार को अन्तरण, किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को उस अधिनियम या अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।
- (3)ऐसे व्यक्तियों के स्थान पर जो नियत दिन के ठीक पूर्व, लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल तथा कलावती शरण अस्पताल के अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के किसी पेंशन, भविष्य या उपदान निधि अथवा उसी के समान गठित किसी अन्य निधि के लिए न्यासी थे, ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, न्यासी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा ।