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Section 17 of The Lady Hardinge Medical College and Hospital (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1977 in hindi
अपराधों का संज्ञान
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 973 (974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान केन्द्रीय सरकार अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।