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Section 6 of The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 in hindi
स्कीमें बनाने की राज्य सरकार की शक्ति
- (1)राज्य सरकार, एक या अधिक स्कीमें, शुष्क शौचालयों के जल-सील शौचालयों में संपरिवर्तन का अथवा जल-सील शौचालयों के सन्निर्माण या अनुरक्षण का, ऐसे व्यक्तियों के, जिन्हें ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसके संबंध में धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है, सफाई कर्मचारियों के रूप में लगाया गया था या नियोजित किया गया था, लाभप्रद नियोजन में पुनर्वास का और ऐसी स्कीमों के प्रशासन का विनियमन करने लिए, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के संबंध में और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न स्कीमें बना जा सकेंगी : परन्तु ऐसी कोई स्कीम जिसमें हुडको से वित्तीय सहायता अंतर्वलित है उसके परामर्श के बिना नहीं बनाई जाएगी ।
- (2)विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी स्कीम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-- (क) शुष्क शौचालयों का जल-सील शौचालयों में संपरिवर्तन करने का समयबद्ध क्रमिक कार्यक्रम ; (ख) स्थानीय निकायों या अन्य अभिकरणों को नई या वैकल्पिक कम खर्च की सफाई के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता का उपबंध ; (ग) सामुदायिक शौचालयों का सन्निर्माण और अनुरक्षण तथा उनके उपयोग का विनियमन जिनका उपयोग संदाय करके ही किया जा सकता है ; (घर) गंदी बस्ती क्षेत्र में अथवा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के वर्गों के फायदे के लिए साझा शौचालयों का सन्निर्माण और अनुरक्षण ; (ड) सफाई कर्मचारियों का रजिस्ट्री करण और उनका पुनर्वास ; (च) जल-सील शौचालयों के विनिर्देश और मानक ; (छ) शुष्क शौचालयों के जल-सील शौचालयों में संपरिवर्तन की प्रक्रिया ; (ज) सामुदायिक शौचालयों या साझा शौचालयों की बाबत फीस का संग्रहण करने के लिए अनुज्ञप्ति ।